मुंबई की एक अदालत ने भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ से कथित तौर पर मारपीट करने और उनकी कार पर बेसबॉल के बल्ले से हमला करने के मामले में सोमवार को सपना गिल और तीन अन्य आरोपियों को जमानत दे दी है। इससे अदालत ने गिल, उनके दोस्त शोभित ठाकुर और रुद्र सोलंकी और साहिल सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था लेकिन इसके बाद उन्होंने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की।
वकील की दलीलें सुन जिला मजिस्ट्रेट दिया जमानत
सपना गिल के वकील काशिफ अली खान ने जमानत याचिका दायर करते हुए ये दावा किया कि उनके मुवक्किल सपना गिल के खिलाफ प्राथमिकी “पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत आरोपों” पर दर्ज की गई है।
पृथ्वी शॉ के खिलाफ आज धारा 354, 509, 351, 324, 323 और अन्य के तहत शिकायत दर्ज की जाएगी: काशिफ अली खान, सपना गिल के वकील pic.twitter.com/QPkAcfRJx0
– एएनआई (@ANI) फरवरी 20, 2023
जमानत याचिका में तर्क दिया गया, “प्राथमिकी में बयान मनगढ़ंत और बिना किसी आधार के हैं और आवेदक (गिल) को इस मामले में फंसाया जा रहा है।”
वकील काशिफ अली खान ने कहा, ‘पुलिस ने और 3 दिन की हिरासत मांगी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने उनकी दलीलें सुनकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। खान ने कहा, “पृथ्वी शॉ के खिलाफ आज धारा 354, 509, 351, 324, 323 और अन्य के तहत शिकायत दर्ज की जाएगी।”
उधर, पुलिस की ओर से लोक अभियोजक अतिया शेख ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा, ”इस मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है. उन्होंने तर्क दिया कि अभियुक्तों ने “बदला” लेने के लिए शॉ का पीछा किया था क्योंकि पृथ्वी (Prithvi) ने उनके साथ एक सेल्फी लेने से इनकार कर दिया था।
उन्होंने कहा, ”वे 23 साल के एक क्रिकेटर की जान भी ले सकते थे। यह घटना पिछले हफ्ते शांताक्रूज के एक होटल के बाहर हुई थी, जब शॉ(Prithvi Shaw) ने गिल (Sapna Gill) के साथ सेल्फी लेने से इनकार कर दिया था। (Media Reports)